प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: किसानों को मिलेगी 36000 रूपए पेंशन

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क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

भारत सरकार द्वारा देश के लघु एवं सीमान्त कृषकों (Small and Marginal Farmers) को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) की शुरुआत की गयी है। इस स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके कृषकों को 3000/- रूपए मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। यानि लाभार्थी किसानों को सालाना 36000 रूपए की पेंशन प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गयी थी। इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सिर्फ वही किसान प्राप्त कर सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि योग्य भूमि है। किसान मानधन योजना में शामिल होने के लिए किसानों को इस स्कीम में एक निश्चित दर से मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। आइये जानते हैं पीएम किसान मानधन योजना की आवेदन प्रक्रिया, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज एवं प्रीमियम के बारे में।

किसान मानधन योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक किसान एवं भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • किसान के पास 02 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • इस योजना में सिर्फ वही किसान शामिल हो सकेंगे जो पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ न ले रहे हो।

पीएम किसान मानधन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

इस स्कीम में आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का पहचान प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • खेत की खसरा खतौनी
  • बैंक खाते का विवरण
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर इत्यादि

किसान मानधन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस स्कीम को भारत सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू की थी।
  • इस स्कीम का लाभ देश के वह लघु एवं सीमान्त कृषक उठा सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।
  • किसान मानधन योजना में शामिल होने के लिए किसानों को आयु के अनुसार 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
  • योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है।
  • 60 वर्ष की आयु होने के उपरांत किसान को मासिक तौर पर 3000 रूपए की पेंशन प्रदान की जाती है यानि सालाना 36000 रूपए।
  • यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन प्रदान की जाती है।
  • यदि कोई पौलिसिधारक इस स्कीम को बीच में छोड़ना चाहे तो वह छोड़ सकता है। उसे बचत खाते के तहत दी जाने वाली ब्याज दर के साथ उसका पैसा लौटा दिया जाएगा।

कैसे करें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन

इच्छुक किसान भाई जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वह अपना नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई ऑफिसियल वेबसाइट pmkmy.gov.in से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत देय प्रीमियम

इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को प्रतिमाह प्रीमियम अदा करना होता है। किसानों को आयु के मुताबिक़ 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। निचे दी गयी तालिका को ध्यानपूर्वक देखें.

प्रवेश आयु (वर्ष) (ए) सुपरनेशन आयु (बी) सदस्य के मासिक योगदान की राशि (सी) केंद्र सरकार द्वारा मासिक योगदान राशि (डी) कुल मासिक योगदान की राशि (कुल: C+D)
18 60 55.00 55.00 110.00
19 60 58.00 58.00 116.00
20 60 61.00 61.00 122.00
21 60 64.00 64.00 128.00
22 60 68.00 68.00 136.00
23 60 72.00 72.00 144.00
24 60 76.00 76.00 152.00
25 60 80.00 80.00 160.00
26 60 85.00 85.00 170.00
27 60 90.00 90.00 180.00
28 60 95.00 95.00 190.00
29 60 100.00 100.00 200.00
30 60 105.00 105.00 210.00
31 60 110.00 110.00 220.00
32 60 120.00 120.00 240.00
33 60 130.00 130.00 260.00
34 60 140.00 140.00 280.00
35 60 150.00 150.00 300.00
36 60 160.00 160.00 320.00
37 60 170.00 170.00 340.00
38 60 180.00 180.00 360.00
39 60 190.00 190.00 380.00
40 60 200.00 200.00 400.00

 

परिवार को मिलेगी आधी पेंशन राशि

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत यदि पेंशन धारक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आधी पेंशन यानि 1500/- रूपए उसकी पत्नी को दी जाती है।

पीएम किसान मानधन योजना को बीच में करा सकते हैं बंद

यदि कोई किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को बीच में छोड़ना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। इससे किसानों का पैसा डूबेगा नहीं। किसान जब इस स्कीम को छोड़ता है, तब उसके खाते में जो पैसा जमा है, उसे बचत खाते के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ब्याज दर के हिसाब से किसान को उसका पैसा लौटा दिया जाता हैं। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन प्राप्त होगी रहेगी।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800-3000-3468 पर संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप ईमेल आईडी support@csc.gov.in पर संपर्क करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो।

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