फसल सुरक्षा योजना: खेतों की तारबंदी के लिए सरकार देगी 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी

fasal suraksha yojana

खेतों की तारबंदी कराने पर किसानों को मिलेगा भारी मुआवजा

किसानों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की और से कई प्रकार की सरकारी योजनायें संचालित की जा रही है। जिसमे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता से लेकर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने तक कई योजनाओं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा नीलगाय एवं आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए फसल सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत खेतों की तारबंदी करने पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हालही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023 को पेश करते समय फसल सुरक्षा योजना के तहत किसानों को खेतों की तारबंदी कराने पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार 200 करोड़ रूपए खर्च करेगी। इससे पहले तारबंदी पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती थी।

तारबंदी योजना में किया गया यह संशोधन

राजस्थान सरकार द्वारा फसल सुरक्षा योजना के तहत संचालित की जा रही तारबंदी योजना से राज्य के किसानों को काफी लाभ हुआ है। इसकी बढती मांग को देखकर राज्य सरकार ने इस योजना में आवश्यक संशोधन किया है। इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण इसकी न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर की जायेगी। इस संशोधन से अब राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषक भी तारबंदी योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठाकर कम लागत में अपने खेतों की आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए तारबंदी करा सकेंगे।

अनुदान की राशि में की गयी बढ़ोतरी

राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023 को पेश करते समय तारबंदी योजना के बजट में बढ़ोतरी के साथ इसके अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब राज्य के किसानों को खेतों की तारबंदी करवाने पर पहले से भी ज्यादा अनुदान मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा श्रेणी के अंतर्गत तारबंदी योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जायेगी, जो इस प्रकार से है:-

यदि किसान समूह में तारबंदी करवाते हैं, तो उन्हें 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जायेगी। इसके लिए कम से कम 10 या इससे अधिक किसान समूह में होने चाहिए। यह अनुदान न्यूनतम 5 हेक्टेयर खेत में तारबंदी करवाने पर दिया जाएगा। इससे पहले किसानों को तारबंदी कराने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही थी, जिसे अब बढाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। किसानों को अब खेतों की तारबंदी कराने पर कुल लागत का सिर्फ 30 प्रतिशत ही वहन करना होगा। वहीं राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हज़ार रूपए अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग या अन्य किसानों को तारबंदी कराने की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा।

400 रनिंग मीटर तक तारबंदी के लिए मिलेगी सब्सिडी

राजस्थान सरकार की और तारबंदी योजना को लेकर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक़ किसानों को 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी कराने के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यदि खेत इससे भी बड़ा है, तो किसानों को अपने खर्चे से तारबंदी करवानी होगी, जिसमे लागत की राशि सरकार सेमिले अनुदान राशि में ही शामिल होगी।

तारबंदी योजना के लिए पात्रता / शर्तें

तारबंदी योजना के तहत खेतों की तारबंदी कराने पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:-

  • इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान राज्य के किसानों को ही मिलेगा।
  • तारबंदी कराने के लिए किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • यदि किसान द्वारा पहले से किसी ऐसी ही योजना का लाभ ले रखा है, तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

तारबंदी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान तारबंदी योजना में आवेदन करने के लिए, आवेदक किसान को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

  • आधार कार्ड / जन आधार कार्ड
  • कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ (वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट)
  • आय प्रमाण-पत्र
  • खेती के कागज़ात
  • खेत का भू-नक्शा
  • खसरा नंबर खतौनी नक़ल
  • बैंक खाते का विवरण
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर इत्यादि

तारबंदी योजना में आवेदन कैसे करें

इच्छुक एवं पात्र किसान जो इस सब्सिडी पर खेतों की तारबंदी कराने के लिए तारबंदी योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम है तो वह ऑफिसियल वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना से जुडी अधिक जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें

किसान भाई राजस्थान तारबंदी योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग, राज किसान साथी की ऑफिसियल वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ अथवा ईमित्र केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

इसी प्रकार से किसानों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट pmkisanstatus.in से जरुर जुड़ें.

Leave a Comment