सूखा प्रभावित किसानों को मिलेगा 3500 रूपए मुआवजा
भारत में मौसम की अनिश्चितता के कारण कई बार किसानों को अधिक वर्षा एवं कभी सूखे जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है। मौसम की यह अनिश्चितता भारत के कई राज्यों में देखने को मिली, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए। इसी क्रम में झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के तहत राज्य के जिन किसानों की फसल सूखे के कारण नष्ट हुई है उन्हें तत्काल 3500/- रूपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह मुआवजा राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जायेगी। झारखण्ड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों के लगभग 30 लाख किसान परिवार सूखे की चपेट मैं हैं, जिन्हें यह सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
जानिये क्या है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश में सूखे से प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की गयी है। इस स्कीम के अंतर्गत जिन किसानों की फसलें सूखे पड़ने के कारण नष्ट हुई हैं, उन किसानों को तत्काल 3500 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज क्या है आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं। इसलिए योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ इस लेख पर अंत तक बने रहें।
22 जिलों के 226 प्रखंडों के 30 लाख किसान हैं सूखे से प्रभावित
झारखण्ड राज्य के 22 जिलों (पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा छोड़कर) के 226 प्रखंडों के किसान सूखे के कारण फसल की बुवाई नहीं कर पाए हैं। झारखण्ड सरकार द्वारा इन प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे की स्थिति को देखते हुए 22 जिलों के 226 प्रखंडों के प्रति किसान परिवार को 3500/- रूपए राशि प्रदान की जायेगी. राज्य के लगभग 30 लाख परिवार सूखे की चपेट में हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा।
अभी तक कितने किसानों ने किये योजना में आवेदन
झारखण्ड सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत ऑफिसियल वेबसाइट से प्राप्त हुए आंकड़ों के मुताबिक़ कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 31, 52, 943 है। जिसमे वह किसान जिन्होंने इस वर्ष बुवाई नहीं की है उनकी संख्या 16,37,885 है एवं जिन किसानों की फसल क्षति 33% एवं उससे ज्यादा हुई है उन किसानों की संख्या 9,98,714 है एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों की संख्या 5,16,344 है।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में आवेदन हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:-
- मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ झारखण्ड राज्य के किसानों को ही मिलेगा।
- आवेदक किसान होना चाहिए एवं झारखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- यदि किसान पहले से किसी बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के लाभ का पात्र नहीं होगा।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है, जिसके लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान का आईडी कार्ड
- किसान का निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- खेत का कागज़ात खसरा-खतौनी की नक़ल
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर इत्यादि
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पंजीकरण प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इस स्कीम में आवेदन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नप्रकार है:-
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की ऑफिसियल वेबसाइट msry.jharkhand.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको पंजीकरण करें का विकल्प मिलेगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा।
- इस पेज में आपको यूजरनेम, पासवर्ड एवं केप्चा कोड दर्ज करके पोर्टल पर लॉग इन होना होगा।
- लॉग इन होने के बाद आपको झारखण्ड सुखाड़ राहत योजना पंजीकरण फॉर्म विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी को सही-सही दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म में अपलोड करें एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट msry.jharkhand.gov.in पर विजिट करें अथवा योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर 18001231136 पर संपर्क करें।