मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना: बिजली बिल पर किसानों को मिलेगी 12000 रूपये की सब्सिडी

mukhymantri kisan mitra urja yojana

क्या है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

भारत सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने कृषि की लागत को कम करने के लिए समय-समय पर कई प्रयास किये जाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा भी किसानों के लिए एक योजना शुरू की गयी है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को बिजली बिल पर प्रतिमाह 1000/- रूपए एवं सालाना 12000/- रूपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल मीटर्ड किसान उपभोक्ताओं को ही प्रदान किया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 1450 करोड़ रूपए खर्च किये जायेंगे। आइये जानते हैं किसान मित्र ऊर्जा योजना से सम्बंधित और अधिक जानकारी।

किसानों को ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि कनेक्शन पर बिजली बिल का 60 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रूपए प्रतिमाह सब्सिडी प्रदान की जायेगी। जिस किसान का कृषि बिजली बिल प्रतिमाह 1000 रूपए से कम आता है, तो उस किसान को बिजली बिल का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह योजना मई 2021 से लागू की गयी है, और इसका मतलब जून माह से किसानों को कृषि बिजली बिल को समायोजित किया जाएगा।

11.57 लाख किसानों को पहुंचा योजना का लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत अब तक 11.57 किसानों को लाभ पहुँचाया जा चुका है। जिसके लिए सरकार द्वारा 743.38 करोड़ रूपए खर्च किये गए हैं। योजना के तहत किसानों को सालाना 12000 रूपए तक का कृषि बिजली बिल पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे राज्य के लगभग 7.21 लाख किसानों का कृषि बिजली बिल शून्य हो गया है।

किन-किन जिलों में लागू है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना वर्तमान में अजमेर, बांसवाडा, भीलवाडा, चित्तौडगढ, डूंगरपुर, झुंझुंनू, नागौर, सीकर, उदयपुर, राजसमन्द, प्रतापगढ़ जिलों लागू है। फिलहाल इन जिलों के किसानों का ही इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जल्द ही इस योजना को राजस्थान राज्य के अन्य जिलो में भी क्रियान्वित की जायेगी।

ऐसे समझे सब्सिडी की गणित

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा के अंतर्गत किसानों को कृषि बिजली बिल पर अधिकतम 1000 रूपए प्रतिमाह एवं बिजली बिल का 60% सब्सिडी दी जायेगी। मान लीजिये किसी किसान का बिजली बिल 1200 रूपए आता है, तो उसे बिजली बिल का 60% यानि 720 रूपए की सब्सिडी मिल जायेगी एवं शेष बचे 480 रूपए का भुगतान किसान को करना होगा। इसी प्रकार यदि किसी किसान का कृषि बिजली बिल 2000 रूपए आता है, तो बिजली बिल का 60% 1200 रूपए होते हैं। लेकिन किसान को सिर्फ 1000 रूपए तक ही सब्सिडी मिलेगी, बाकी बचे 1000 रूपए किसान को ही भरने होंगे।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए पात्रता / शर्तें

  • इस स्कीम का लाभ सिर्फ राजस्थान राज्य के किसानों को प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा किसान मित्र ऊर्जा योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू गयी है। इस स्कीम के तहत राज्य के मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं का बिजली बिल का 60 प्रतिशत एवं अधिकतम 1000 रूपए सब्सिडी दी जायेगी। आयकर (Income Tax) भरने वाले किसान, केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

किसान मित्र ऊर्जा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों को आवश्यकता होगी:-

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर इत्यादि

योजना से जुड़ने के लिए कहाँ करें आवेदन

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से जुड़ने के लिए किसानों को अपने नजदीकी ईमित्र के यहाँ जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना से सम्बंधित और अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क करें।

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